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मई 2015 में शुरू — 18 से 70 वर्ष के बैंक व डाकघर खाताधारकों के लिए नाममात्र वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना मृत्यु/दिव्यांगता कवर। मंत्रालय की विज्ञप्तियाँ 28 करोड़ से अधिक ग्राहक और 2023 के मध्य तक 1.19 लाख से अधिक दावा-भुगतान दर्ज करती हैं।
बैंक व डाकघर खातों से स्वतः-नामे के माध्यम से सार्वभौमिक, कम लागत का दुर्घटना बीमा।
18 से 70 वर्ष के बैंक व डाकघर खाताधारक
इस योजना पर अभी कोई फ़ैक्ट-चेक प्रकाशित नहीं हुआ।