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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए अप्रैल 2016 में शुरू बैंक-ऋण योजना — नई (ग्रीनफ़ील्ड) इकाइयों के लिए प्रति बैंक शाखा ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक ऋण। मंत्रालय की विज्ञप्तियाँ मार्च 2025 तक ₹61,020.41 करोड़ स्वीकृत दर्ज करती हैं, और योजना 2025 तक विस्तारित।
प्रति बैंक शाखा कम से कम एक SC/ST और एक महिला उधारकर्ता — विनिर्माण, सेवा या व्यापार में नई इकाई के लिए वित्त।
नई इकाइयाँ स्थापित करने वाले SC, ST और महिला उद्यमी
इस योजना पर अभी कोई फ़ैक्ट-चेक प्रकाशित नहीं हुआ।